दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई

दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई

 

 

 

शिवपुरी….तेंदुआ थानांतर्गत ग्राम कुदौनिया गणेश में दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम कुदौनिया गणेश निवासी नवविवाहिता वर्षा पत्नी विकास उर्फ सोनू तोमर उम्र 22 साल की वर्ष 2022 में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी । मृतका के स्वजनों ने उसके पति विकास पर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज न देने पर उसकी हत्या करने के आरोप लगाए। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू की। चूंकि मामला नवविवाहिता की मौत था, इसलिए विवेचना कोलारस एसडीओपी विजय यादव को सौंपी गई। विजय यादव ने पीएम रिपोर्ट और स्वजनों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 302, 304बी, 498ए, 34 आईपीसी 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामला दर्ज कर सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपित को आजीवन करावास के दंड से दंडित किया है।

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