राजस्व न्यायालय तहसीलदार व नायब तहसीलदार ओर अपील न्यायालय के प्रकरणों में आदेश के बाद पटवारी कागजात व कम्प्यूटर में अमल कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावे -एडवोकेट  मिश्रा

राजस्व न्यायालय तहसीलदार व नायब तहसीलदार ओर अपील न्यायालय के प्रकरणों में आदेश के बाद पटवारी कागजात व कम्प्यूटर में अमल कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावे -एडवोकेट  मिश्रा

शिवपुरी / शिवपुरी जिले के सभी राजस्व न्यायालय तहसीलदार व नायब तहसीलदार ओर अपील न्यायालय के भूमि आवंटन, नामांतरण, बटवारा, बटंकन,आदि के राजस्व प्रकरणों मे अंतिम आदेश पारित करने के बाद उसका अमल पटवारी कागजात व कम्प्यूटर के राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी व अक्स में कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावे /मध्य प्रदेश राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दि.19/11/24 के पालन में कार्यालय कलेक्टर शिवपुरी द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,तहसीलदार जिला शिवपुरी को पत्र भेजकर तीन दिवस के भीतर प्रतिवेदन मांगा है/

एडवोकेट  रमेश मिश्रा ने कलेक्टर महोदय शिवपुरी को पत्र लिखकर बताया था कि, जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय व अपील न्यायालय द्वारा भूमि आवंटन, नामांतरण,बटवारा, बटाकन आदि के राजस्व प्रकरणों में अन्तिम आदेश पारित करने के बाद उसका अमल पटवारी कागज़ात व कम्प्यूटर के राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी व अक्स में हुआ या नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है / जबकि राजस्व अभिलेख व कम्प्यूटर में प्रविष्टि कराने की जिम्मेदारी राजस्व न्यायालय व उसके कर्मचारियों की है /

यह कि आदेश का पालन नहीं होने से आम जन की परेशानी समाप्त नहीं हो जाती है/ आम जन को आदेश कराने के बाद उसका अमल पटवारी कागज़ात व कम्प्यूटर में कराने हेतु चक्कर लगाने पड़ रहे हैं /

यदि कोई रुचि नहीं ले तो आदेश पर अमल भी नहीं होता है / ऐसा अधिकांश मामलों में देखने में आ रहा है /

यह कि आदेश का क्रियान्वयन ( अमल ) नहीं होने से राजस्व न्यायालय के आदेश का ओचित्य निष्फल हो रहा है/ समय गुजरने के बाद प्रकरण या तो मिलता ही नहीं है या काफी परिश्रम करने के बाद मिलता है / इसके बाद आदेश की नकल निकालो उसके बाद उसका अमल कराने हेतु पटवारी ओर कम्प्यूटर लिपिक के चक्कर लगाते रहो, यह सिलसिला लगातार चलता रहता है /राज्य सरकार की जन हित में प्रारंभ की गई आधुनिक योजनाओ का लाभ कर्मचारियों की लापरवाही ओर उदासीनता के चलते नही मिल पा रहा है /

एडवोकेट  मिश्रा ने पत्र में अनुरोध किया है कि, भूमि आवंटन,नामांतरण, बटवारा ओर बटकन आदि के प्रकरणों व अपील प्रकरणों मे पारित अन्तिम आदेश का क्रियान्वयन ( अमल ) पटवारी कागजात व कम्प्यूटर के राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी और अक्स में कराने तथा उसकी प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावे/आदेश का क्रियान्वयन हो गया है, उसकी प्रति प्रकरण में संलग्न कर दी है, ऐसा प्रमाण पत्र लेने के बाद ही प्रकरण रिकार्ड में जमा किया जावे /

कार्यालय कलेक्टर द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, एवं तहसीलदार को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि मध्य प्रदेश राजस्व मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित की है/

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