सड़क दुर्घटना में बेटे की मृत्यु पर वृद्ध माता-पिता को 45 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति,जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फैसला

सड़क दुर्घटना में बेटे की मृत्यु पर वृद्ध माता-पिता को 45 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति,जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फैसला

 

 

शिवपुरी……जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा अविवाहित बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु बाबत वृद्ध माता-पिता को करीबन 45 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति धनराशि।चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस।कंपनी से दिलाए जाने बाबत निर्णय पारित किया है।

जानकारी के अनुसार 20 नवंबर 2023 को शिक्षक अंकित शर्मा सतनवाड़ा से शिवपुरी अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। जैसे ही वह बालाजी धाम मंदिर के सामने यादव होटल के पास थीम रोड पर पहुंचा ही था तभी शिवपुरी की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक एमपी3 3 / एच-1674 के चालक राकेश लोधी ने अपने ट्रक को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर अपनी साइड से मोटरसाइकिल से जा रहे अंकित शर्मा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अंकित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में घायल अंकित शर्मा को तुरंत मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में उसके परिजनों एवं मौके पर उपस्थित लोगों ने भर्ती कराया। जहां दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई।

घटना की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली शिवपुरी ने टक्कर मारने वाले वाहन के चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया और ट्रक को जब्त किया। फिर विवेचना के पश्चात पुलिस कोतवाली शिवपुरी द्वारा ड्राइवर राकेश लोधी के विरुद्ध चालान जेएमएफसी न्यायालय शिवपुरी में प्रस्तुत किया। मृतक शिक्षक अंकित शर्मा सी एम राइज स्कूल बदरवास में शिक्षक वर्ग 2 के रूप में पदस्थ था। शिक्षक अंकित शर्मा के माता-पिता सावित्री शर्मा एवं जयराम शर्मा द्वारा सड़क दुर्घटना में अंकित शर्मा की मृत्यु की क्षतिपूर्ति धनराशि बाबत क्लेम प्रकरण सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराया। न्यायालय द्वारा 45 लाख 45 हजार 40 रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने का निर्णय पारित किया। उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि अनावेदक बीमा कंपनी चोला मंडल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करना होगी। क्लेम प्रकरण में पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई।

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