पांच साल की मासूम बेटी को पेट्रोल डालकर जलाने वाले पिता को उम्र कैद,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा

 

 

पांच साल की मासूम बेटी को पेट्रोल डालकर जलाने वाले पिता को उम्र कैद,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा

 

 

शिवपुरी…..पांच साल की बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले पिता को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी सज्जनसिंह सिसौदिया ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। शिवपुरी शहर के बड़ौदी क्षेत्र में ढाई साल पहले बच्ची अपनी मां के संग मामा के घर आई थी। शराब पीकर आया और घटना को अंजाम दे दिया।

मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने की। अभियोजन के अनुसार नैना जाटव (5) को पिता मनोज जाटव ने 5 जुलाई 2022 को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। मां सीता जाटव झुलसी हालत में बेटी नैना को मेडिकल कॉलेज शिवपुरी भर्ती कराया। मां सीता जाटव ने बयान में पुलिस को बताया कि उसकी 7-8 साल पहले भटौआ निवासी मनोज जाटव से शादी हुई। मैं, बेटी को लेकर मायके बड़ौदी आई थी। 5 जुलाई की दोपहर 2 बजे पति मनोज जाटव शराब पीकर आया। घर से बाहर बैठा रहा। फिर उठकर चला गया और पेट्रोल की बोतल लेकर आया। बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बच्ची को झुलसी हालत में जीएमसी हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां से ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर में 2 दिन इलाज चला और बेटी की मौत हो गई। मामले में न्यायालय ने पिता मनोज जाटव (26) पुत्र निवासी ग्राम भटौआ को भादसं की धारा 307,302 में दोषी पाया। भादंसं की धारा 302 में मनोज जाटव को आजीवन कारावास एवं 1 हजार रु. के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।

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