मुरम माफिया गजराज रावत पर 3.60 लाख का अर्थदंड, नए मामले में जांच रिपोर्ट के बाद 10 लाख से ऊपर होगा अर्थदंड

 

 

मुरम माफिया गजराज रावत पर 3.60 लाख का अर्थदंड, नए मामले में जांच रिपोर्ट के बाद 10 लाख से ऊपर होगा अर्थदंड

 

 

शिवपुरी……कलेक्टर ने मुरम माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने मुरम माफिया गजराज रावत के खिलाफ 3.60 लाख रु. का अर्थदंड अधिरोपित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जून 2024 में नायब तहसीलदार ने ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए थे।जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदार शिवपुरी ने 29 जून 2024 को फतेहपुर स्थित नई पुलिस लाइन के पीछे अवैध उत्खनन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए थे। ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रैफिक पुलिस थाने के में रखवाया था। मौके पर नापजोख कराने पर मुरम माफिया गजराज सिंह रावत पुत्र मंगलसिंह रावत द्वारा 240 घन मीटर मुरम का उत्खनन पाया था। मप्र खनिज नियम के तहत रॉयल्टी का 15 गुना अर्थदंड 1.80 लाख रु. तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 1.80 लाख रु. कुल 3.60 लाख रु. प्रस्तावित कर कलेक्टर न्यायालय भेजा। कलेक्टर ने अनावेदक गजराज का पक्ष सुना और साक्ष्यों के आधार पर अवैध मुरम का मामला पाए जाने पर माधव नगर शिवपुरी निवासी गजराज रावत के खिलाफ आदेश जारी कर 3.60 लाख रु. का अर्थदंड अधिरोपित किया है। वहीं मुरम माफिया ने पिछले सप्ताह मीडियाकर्मी पर हमला कर दिया। इसके बाद जांच में सर्वे नंबर 290 रकबा 9.84 हेक्टेयर में गजराज रावत द्वारा 700 घन मीटर का मुरम उत्खनन पाया गया। मामले में अब 10 लाख रु. से ज्यादा जुर्माना प्रस्तावित होगा ।

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