वसूली और मारपीट के आरोपी की लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग करने पर शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित

 

वसूली और मारपीट के आरोपी की लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग करने पर शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित

शिवपुरी….कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने ग्राम भीमपुर थाना नरवर निवासी रामविलास कुशवाह पुत्र हाकिम सिंह कुशवाह का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है।यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 के तहत की गई है।

ग्राम भीमपुर थाना नरवर निवासी रामविलास कुशवाह के नाम से स्वीकृत लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग कर आरोपी मलखान सिंह कुशवाह द्वारा फरियादी से बंदूक की नोक पर 15000 रुपए की वसूली एवं मारपीट की गई, जिससे लाइसेंसी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए रामविलास कुशवाह के नाम से दर्ज शस्त्र लाइसेंस 04/2008/111/डीएम/ एसआईपी पर दर्ज था, जो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 

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