चाइना हत्याकांड के आरोपियों को,उच्च न्यायालय ने जमानत देने से किया इंकार

चाइना हत्याकांड के आरोपियों को,उच्च न्यायालय ने जमानत देने से किया इंकार

शिवपुरी/ बैराड़: बैराड़ कस्बे में दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला की गला घोंट कर हत्या कर लाखों रुपये की लूट करने के मामले में ग्वालियर उच्चन्यायालय ने मामले के आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:30 बजे बैराड़ कस्बे में निवासरत 30 वर्षीय महिला चायना पत्नी अजय शर्मा की अज्ञात आरोपितों ने गला दबाकर हत्या कर वहां से लाखों रुपये के जेबर व नगदी लूट ली थी। इस मामले में पुलिस ने करीब दो माह की विवेचना के बाद एक नाबालिग सहित आठ आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ डकैती सहित हत्या का मामला दर्ज किया। इस मामले में चार आरोपितों भरत तोमर,बृजमोहन परिहार, पवन शर्मा एवं कल्याण रावत की ओर से मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में जमानत याचिका दायर की गई न्यायालय में आरोपियों की ओर से पैरवी एडवोकेट अतुल गुप्ता एवं एडवोकेट नितिन गोयल द्वारा उन्हें जमानत देने के पक्ष में दलील पेश की। वहीं फरियादी की ओर से एडवोकेट बीके शर्मा एवं प्रशांत शर्मा सहित शासकीय अधिवक्ता ने हत्याकांड को जघन्य अपराध बताते हुए अपनी ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने फरियादी पक्ष के वकीलों के तथ्यों से सहमत होते हुए आरोपियों को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वर्तमान में सभी आरोपी जेल में बंद हैं।

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