चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 माह की जेल, 1.41 लाख रुपए का अर्थदंड

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 माह की जेल, 1.41 लाख रुपए का अर्थदंड

शिवपुरी…..खेती एवं बोरबेल मशीन के लिए
परिचित होने के कारण उधार लिए ऋण की राशि वापस न करने पर आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी द्वारा 2 माह का साधारण कारावास एवं 1 लाख 41 हजार रुपए प्रतिकर से दंडित किया है। परिवाद के अनुसार परिवादी शिवपुरी पेट्रोल पंप प्रबंधक नरेन्द्र जैन व आरोपी बलवीर एक दूसरे से परिचित थे, अभियुक्त बलवीर पुत्र अमर सिंह निवासी शारदा सॉल्वेंट फैक्ट्री के सामने, जिला शिवपुरी ने परिवादी नरेन्द्र जैन के पेट्रोल पंप से खेती एवं बोरबेल मशीन के लिए 1 लाख रुपए का डीजल क्रय किया ।।उक्त डीजल के भुगतान के एवज में बलवीर ने नरेन्द्र को उधार लिए । डीजल की धनराशि के भुगतान के लिए आगामी दिनांक का चेक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा शिवपुरी का 1 लाख रुपए की राशि का 31 जुलाई 2017 का प्रदत्त किया था। आरोपी ने कहा कि उक्त चेक भुगतान हेतु अपने बैंक खाते में जमा कर देना तो आवश्यक रूप से चेक का भुगतान
प्राप्त हो जाएगा। परिवादी ने अभियुक्त बलवीर द्वारा भुगतान हेतु प्रदत्त चेक अपनी शाखा बंधन बैंक शिवपुरी में जमा किया तो आरोपी का चेक अपर्याप्त निधि के साथ बैंक रिटर्न मेमो के साथ वापिस प्राप्त हुआ। चैक बाउंस हो जाने के बाद चैक राशि की मांग के लिए अपने अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी बलवीर को भेजा गया।।आरोपी बलवीर ने नोटिस के 15 दिवस बीत जाने के बाद भी उक्त धन राशि परिवादी को अदा नहीं की। तब परिवादी नरेन्द्र जैन ने न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी पाते हुए 2 माह का साधारण कारावास एवं 1 लाख 41 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

शिवपुरी से चुनाव कौन जीतेगा?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें