जिला पंचायत सीईओ मरावी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई

जिला पंचायत सीईओ मरावी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई

शिवपुरी…. राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी द्वारा समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध न कराने के चलते उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। जुर्माना जमा करने के लिए आयोग ने समय सीमा निर्धारित की है अगर उक्त समय सीमा में जुमांना आयोग को जमा नहीं कराया गया तो यह उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार अधिवक्ता अभय जैन द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2022 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय में दिया गया था। आवेदन के माध्यम से मप्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रं 14/29/2016/2022/पं-1 दिनांक 5 जनवरी 2016 द्वारा जारी पत्र (जिसमें प्रदेश के प्रत्येक कलेक्टर को शाला शौचालयों की नियमित सफाई व मरम्मत पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से करने हेतु लेख किया गया था) के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों के अवलोकन हेतु जानकारी चाही गयी थी। जिला कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी द्वारा जानकारी हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम का यह आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, शिवपुरी को अंतरित किया गया एवं समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध करने को कहा गया था। आवेदक अभय जैन को जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील 01 मार्च 2023 दायर की, परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई जवाब न मिलने पर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील मप्र राज्य सूचना आयोग के समक्ष 10 जुलाई 2023 को दर्ज की गयी। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के समक्ष
सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी उमराव सिंह मरावी आयोग के समक्ष युक्तियुक्त जवाब व किसी भी प्रकार का ठोस प्रमाण देने में असमर्थ रहे। उनके द्वारा 30 दिन के भीतर आवेदक को जानकारी उपलब्ध न करने से सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7 (1) का उल्लंघन करते हुए असद्भावपुर्वक जानकारी को अवरुद्ध किया गया है। सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 ( 1 ) के अंतर्गत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी पर प्रतिदिन 250 रुपये के मान से अधिकतम 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाया है। 30 दिन में जुर्माना राशि आयोग में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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