हत्या के आरोपियों को उम्र कैद 14 दिसंबर 2020 को युवक की हत्या का मामला

हत्या के आरोपियों को उम्र कैद 14 दिसंबर 2020 को युवक की हत्या का मामला

शिवपुरी….. अब से 4 साल पहले हुई हत्या के मामले में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए शनिवार को दिए निर्णय में आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ₹10000 की अर्थ दंड से दंडित किया है।
अभियोजन की घटना के अनुसार फरियादी बलराम आदिवासी ने मौके पर रिपोर्ट कराई कि 14 दिसंबर 2020 को रात करीब 8 बजे उसके भाई गोपाल पुत्र चरनू आदिवासी को उसके भाई के घर से अजमेर धाकड़ अपने साथ बुलाकर ले गया। वह रात को घर वापस नहीं आया। तब सुबह उसकी पत्नी अंगूरी ने बताया कि, गोपाल घर नहीं आया। उसने सिध्दम, मोहरसिंह, मंगलसिंह परिहार एवं अन्य गांव के लोगो ने ढूंढा तो नक्टू धाकड़ खेत गाजीगढ़ जौराई रोड के किनारे पहुंचने पर गोपाल की लाश पड़ी मिली। गोपाल आदिवासी का किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला दबाकर फेंक दिया। घटना स्थल से लगभग 200 मीटर दूर एक जगह पर ताजी शराब पी गई। उस स्थान पर पड़ी कच्ची शराब की पन्नियां जब्त कर उक्ताशय की रिपोर्ट पर से थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । न्याययालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को धारा 302, 120 (बी) भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 2000 रुपए अर्थदण्ड एवं आरोपीगण शिवदयाल धाकड़ एवं अजमेर धाकड़ को आजीवन कारावास एवं दोनों को 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी संजीव गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक, शिवपुरी द्वारा की गई।
इस मामले में आरोपी शिवदयाल धाकड़ पुत्र कमरलाल धाकड़, -36 वर्ष, अजमेर धाकड़ पुत्र विद्याराम धाकड़, 32 वर्ष एवं अंगूरी आदिवासी स्व. गोपाल आदिवासी, 30 वर्ष, निवासीगण – ग्राम गाजीगढ़ थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी को धारा 302, 120 (बी) भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 2000 रुपए अर्थदण्ड एवं आरोपीगण शिवदयाल धाकड़ एवं अजमेर धाकड़ को आजीवन कारावास एवं दोनों को 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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