अक्षय तृतीया पर होने वाले हर आयोजन पर रहेगी प्रशासन की नजर, बाल विवाह हुआ तो होगी कड़ी कार्यवाही

अक्षय तृतीया पर होने वाले हर आयोजन पर रहेगी प्रशासन की नजर, बाल विवाह हुआ तो होगी कड़ी कार्यवाही
बाल विवाह समाप्ति के लिए हर व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है

शिवपुरी…… अक्षय तृतीया पर हर साल बड़ी संख्या में विवाह आयोजन होते है, किंतु इस वर्ष गुरु और शुक्र के अस्त होने से इस बार विवाह महूर्त नहीं है। हालांकि फिर भी विवाह आयोजनों में कोई बाल विवाह आयोजित न हो इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर लीं है। ग्राम व वार्ड स्तर से लेकर विकासखंड और जिला स्तर तक निगरानी समितियां गठित कर सूचनातंत्रों को विकसित किया गया है।
अक्षय तृतीया पर कोई बाल विवाह न हो इसको लेकर कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर जिले भर के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए है। आदेश में कहा गया है कि बाल विवाह जैसे अपराध को रोकने के लिए स्थानीय अमला को समन्वित प्रयास करने की जरूरत है।महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, स्कूल के टीचर, हल्का पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कोटवार को अपने क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विवाह आयोजन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि वर-बधू ने विवाह की आयु पूरी कर ली है।

सेवाएं देने से पूर्व उम्र के प्रमाण लें
विवाह आयोजनों में सेवाएं देने वाले सेवा प्रदाताओं हलवाई, टेंट वाले, लाइट- बेंड वाले, पंडित- मौलवी, विवाह पत्रिका प्रकाशक आदि को भी अब सेवाएं देने से पहले वर- वधू के उम्र के प्रमाण लेना होंगे। पत्रिका प्रकाशकों को पत्रिका के नीचे वर बधू के उम्र के प्रमाण लिए गए है, अंकित करना अनिवार्य होगा। बाल विवाह में सेवाएं देने वाले सेवा प्रदाताओं के खिलाफ बाल विवाह को बढ़ावा देने की धाराओं में मामला दर्ज कराया जयेगा। बाल विवाह में सहयोग के लिए भी 2 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

एसडीएम देंगे सामूहिक आयोजन की अनुमति
सामूहिक विवाह आयोजनों के लिए आयोजन में शामिल होने वाले जोड़ों के उम्र के प्रमाण सहित सूची के साथ संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ आयोजन समिति आयोजन में कोई भी बाल विवाह संपन्न नहीं होने का शपथपत्र भी देना होगा। तथा आयोजन स्थल पर बाल विवाह निषेध का फ्लेक्स भी लगाना अनिवार्य किया गया है।

यह लेना होंगे उम्र के प्रमाण
आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को उम्र का प्रमाण नहीं माना जायेगा। आयु के प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण पत्र , अंकसूची, स्कूल या आंगनवाड़ी का प्रमाणीकरण लिया जाएगा। अनपढ़ होने की स्थिति में गांव या वार्ड के स्कूल या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास रिकार्ड न होने के प्रमाणीकरण के आधार पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी आयु निर्धारण प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा।

त्रिस्तरीय निगरानी दलों का गठन
जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी दल का गठन किया गया है। विकासखंड पर एसडीएम की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। पंचायत स्तर पर सरपंच, पंचायत सचिव, पटवारी,स्कूल के शिक्षक,मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य, शौर्यादल, स्व सहायता समूह के सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। वार्ड स्तर पर भी समिति गठित की गई है।

कंट्रोल रूम गठित
बाल विवाह की सूचनाओं हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम नंबर 7492356963 है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन नंबर 1098 महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस को 100 नम्बर सूचित किया जा सकता है। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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