चेक बाउंस केस में आरोपी को 1 माह की कैद, 2.10 लाख रु. का प्रतिकर,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का फैसला

चेक बाउंस केस में आरोपी को 1 माह
की कैद, 2.10 लाख रु. का प्रतिकर,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का फैसला

शिवपुरी…. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
शिवपुरी अमिति प्रतापसिंह ने चेक बाउंस के केस में दोषी पाते हुए।आरोपी अभियुक्त बैजू (60) पुत्र।घसीटा जाटव निवासी ग्राम ठाटी
तहसील बदरवास को पराक्रम्य।लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत 1 माह के साधारण।कारावास से दंडित किया है। साथ
ही दप्रसं की धारा 357 (3) के।तहत प्रतिकर स्वरूप चेक अवधि को ध्यान में रखते हुए 2 लाख 10 हजार रुपए की राशि अधिरोपित की।है। उक्त राशि नहीं देने पर 15 दिन।का अतिरिक्त कारावास भुगताना।होगा। मामले में परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की। अभियोजन के अनुसार भारत ऑटो मोबाइल के मैनेजर अमति रघुवंशी (50) पुत्र वीरेंद्र रघुवंशी निवासी माधव बिहार कॉलोनी।शिवपुरी ने कोर्ट में चेक बाउंस होने पर पराक्रम्य लिखित अधिनियम की।धारा 138 के तहत बैजू जाटव के।खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था ।।बैजू जाटव ने घरेलू खर्च के लिए जनवरी 2017 में 1 लाख 50।हजार रुपए नगद उधार लेकर पांच।महीने बाद जून 2017 में लौटाने।का आश्वासन दिया था। जब पैसे।वापस नहीं दिए तो 30 जून 2017 को 1.50 लाख रु. का मध्यांचल।ग्रामीण बैंक शाखा शिवपुरी का।चेक भुगतान के लिए लगाया तो बाउंस हो या बैजू जाटव को नोटिस जारी किया। लेकिन कोर्ट में।बैजू जाटव साफ मुकर गया कि।उसने डेढ़ लाख रु. उधार नहीं लिए।और ना ही बदले में चेक दिया है। चेक पर उसके फर्जी हस्ताक्षर कर लिए हैं। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट।हो गया कि बैजू जाटव ने उधार।ली रकम के बदले चैक दिया था।।न्यायालय ने दोषी पाते हुए बैजू जाटव को एक माह का साधारण कारावास व 2.10 लाख रुपए प्रतिकर लगाया है।

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