झाड़ू लगा रही नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा व जुर्माना,अपर सत्र न्यायालय करैरा का फैसला

झाड़ू लगा रही नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा व जुर्माना,अपर सत्र न्यायालय करैरा का फैसला

शिवपुरी….प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा में
नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी उमेश
प्रजापति को 03 वर्ष का कठिन कारावास और 1500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
लोक अभियोजन से मिली जानकारी के
अनुसार अब से 4 साल पहले 24.12.20 के
शाम 4 बजे की बात है। नाबालिग जब घर के
बाहर झाडू लगा रही थी तभी आरोपी उमेश
प्रजापति आया और बोला कि तू मुझसे बात
क्यों नहीं करती तो मैंने कहा कि मैं तुझसे क्या
बात करूं तो अभियुक्त बोला कि अभी देखता
हु और बुरी नियत से मेरा दाहिना हाथ पकड़
मरोड़ दिया। जिससे मुझे दाएं हाथ में मूंदी चोट आई चिल्लाई तो मां ऊषा घर से बाहर आ गई। मां ने अभियुक्त को रोका तो अभियुक्त ने माँ में एक थप्पड़ मारा जिससे चोट आई। माँ को धक्का मार दिया जिससे माँ के कान के नीचे खरोंच होकर चोट आई। मेरे पिता काम करके घर वापस आए तो उन्हें सारी बात बताई। थाना करैरा में दर्ज प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील भदौरिया द्वारा की गई।

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