किशोरी के अपहरण और फिर रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, करैरा न्यायालय का फैसला

किशोरी के अपहरण और फिर रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, करैरा न्यायालय का फैसला

 

 

शिवपुरी जिले के करैरा न्यायालय के प्रथम

अपर सत्र न्यायाधीश ने एक नाबालिग के

साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले

आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद

व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया

है। मामले में पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार

भदौरिया ने की।

अभियोजन के मुताबिक 9 सितम्बर 2020

को सुबह 9 बजे करैरा के एक गांव में 16

साल की किशोरी अपने घर में थी और

उसके माता-पिता खेती का काम करने खेत

पर गए थे। तभी वहां पर गांव का छोटू

जाटव आया और किशोरी को अपनी बाइक

पर बैठाकर कहीं ले गया।

किशोरी की काफी तलाश की लेकिन पता

नही चला। बाद में करैरा पुलिस में शिकायत

दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का केस

दर्ज कर पड़ताल की। बाद में किशोरी मिल गई और उसने बताया कि छोटू ने उसका

अपहरण कर रेप किया है।

इस पर से पुलिस ने मामले में पॉक्सों एक्ट

के तहत दुष्कर्म व अन्य धाराओं का इजाफा

किया। आरोपी को पकड़कर चालान कोर्ट

में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें

सुनने के बाद आरोपी छोटू जाटव को दोषी

माना और उसे 20 साल कैद व 2 हजार

रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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