भेड़ मालिक और उसके मुंशी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने सुनाई डकैत को आजीवन कारावास की सजा

भेड़ मालिक और उसके मुंशी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने सुनाई डकैत को आजीवन कारावास की सजा

शिवपुरी……2020 में डकैत ने जिस भेड़ मालिक का अपहरण किया था उसे 10 लाख की फिरौती वसूली थी यह मामला 2020 का था । जिस पर शिवपुरी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने फिरौती के लिए एक चरवाहे का अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी मानते.हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।

अभियोजन के मुताबिक 1 दिसंबर 2020 को फरियादी गनपतराम ने कोलारस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह भेड चराने का काम करता है। उसके मवेशियों का डेरा बीसभुजी के जंगल में गोमुख के पास है ।उसके साथ उसका साथी मुंशीराम रेवाड़ी भी था। दोनों को दोपहर में कुछ अज्ञात बंदूकधारी डकैत मिले और जंगल में अपने साथ ले गए। पहले इन डकैतो ने उनसे 10 लाख रुपए मांगे और दो घंटे बाद डकैतों ने पैसेलाने के लिए गनपतराम को छोड़ दिया जबकि मुंशीराम को अपने पास रख लिया। डकैतों ने धमकाया कि अगर पैसे नही दिए तो मुंशीराम की लाश मिलेगी। डकैतोंमें से एक डकैत ने खुद का नाम बैजनाथ राजस्थान का बताया। इसके बाद कुछ दिनबा द मुंशीराम पैसे देकर छूट आया था।

कोलारस पुलिस ने इस मामले में बैजू उर्फ बैजनाथ (55) पुत्र मेहताब सिंह गुर्जर निवासी बरेला का पुरा, मौजा मौरोली, थाना कोतवाली, जिला धौलपुर राजस्थान सहित अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी बैजू को पकड़ कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने डकैत बैजू को दोषी मानते हुए डकैत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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