मतदान करने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने वाले व्यक्ति को मिलेगा सवैतनिक अवकाश  

मतदान करने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने वाले व्यक्ति को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

 

शिवपुरी,….लोकसभा  आम निर्वाचन 2024 के लिए मतदान विभिन्न चरणों में आयोजित किया

जाएगा। प्रत्येक चरण में होने वाले मतदान के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के प्रावधानों के तहत सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक और श्रम पदाधिकारी को संबंध में निर्देश दिए हैं। किसी

व्यवसाय, व्यापार, औद्यौगिक उपक्रम या अन्य किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो कि लोकसभा आम निर्वाचन या किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन छुट्टी दी जायेगी।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

शिवपुरी से चुनाव कौन जीतेगा?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें