नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी पर पॉस्को एक्ट और 376 के जुर्म में 20 साल की कैद

नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी पर पॉस्को एक्ट और 376 के जुर्म में 20 साल की कैद

 

 

शिवपुरी….न्यायालय शिवपुरी विशेष (पॉक्सो) जिला शिवपुरी ने आरोपी पिन्टू गाडरी को पॉक्सो एक्ट में अपराध सिद्ध होने पर 20 साल का सश्रम कारावास एवं कुल

3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की। अभियोजन के अनुसार 14 सितंबर 2022 को नाबालिग मौसी के घर की कहर निकली थी। बहन के घर बेटी नहीं पहुंची तो पति को बताया। मोहल्ले में तलाशा तो पता चला कि आरोपी पिंटू गाडरी बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया है। बैराड़ थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया । नाबालिग को बरामद किया और बयान दर्ज किए तो ज्यादती का पता चला। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी पिंटू को दोषी पाते हुए बीस साल का सश्रम कारावास व तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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