गांजे की तस्करी के मामले में सप्लायर को 10 साल की कैद,विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा

गांजे की तस्करी के मामले में सप्लायर को 10 साल की कैद,विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा

शिवपुरी | न्यायालय रामविलास गुप्ता विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जिला शिवपुरी ने आरोपी आरोपी देवेंद्र राय (25) पुत्र पूरन निवासी ग्राम टीला को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित
धारा 20 (बी) (दो) (सी) के तहत 10 साल के सश्रम कारावास व 1 लाख रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार पुलिस ने चालक
(मृतक) मलखान पुत्र ज्वाला प्रसाद राय सहित ट्रक में सवार मानसिंह उर्फ मोहन (28) पुत्र वनमाली बाढ़ई, गजेंद्र (30) पुत्र लखनलाल दुबे निवासी ग्राम टीला थाना करैरा, जसमंत उर्फ जसमन पुत्र धुंदाराम कुशवाह निवासी ग्राम फतेहपुर थाना करैरा, अमन राय (27) पुत्र
शशि राय निवासी राजापुर जिला दतिया और देवेंद्र राय के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी देवेंद्र राय को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। वहीं गजेंद्र दुबे, मानसिंह उर्फ मोहन, अमन
राय एवं जसमंत उर्फ जसमन के नियमित जमानत, मुचलके भारमुक्त किए हैं।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

शिवपुरी से चुनाव कौन जीतेगा?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें