एम्स भोपाल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर धरना-प्रदर्शन आदि पर लगा प्रतिबंध

राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-26 के अंतर्गत..

भोपाल। पुलिस आयुक्त नगर पुलिस भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-26 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था, जनहित, जान-माल तथा लोक शांति बनाए रखने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल में रैलियां, जुलूस निकाले जाते हैं। 100 मीटर की परिधि को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर धरना-प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सार्वजनिक शोर और सुविधा को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के 100 मीटर के दायरे में रैली, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश 29 जनवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा. यदि इस क्षेत्र में कोई भी प्रतिबंधित गतिविधि संचालित की जाती है तो अधिनियम की धारा 26(3) एवं (4) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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