MP News: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

शिवपुरी: जिला न्यायालय के द्वारा दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही दोषी पर 2500 रुपए का जुर्माना किया गया। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि 8 अप्रैल 2022 को सुरवाया थाना क्षेत्र के गढ़ीबरौद गांव में खेत पर
पति व ननद के साथ महिला गई। यहां जब पति व दोनों ननद गेहूं काटने लग गई। जब पति व ननद गेहूं काटकर मेढ़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह उल्टियां कर रह थी। जब पति व ननद से पूछा तो उसने बताया कि एक आदमी उसके साथ गलत काम करके भाग गया। इस पर सुरवाया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसमें पुलिस ने आरोपी रामवरन (42) पुत्र पूरन सिंह गुर्जर निवासी गढ़ीबरौद के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं पीड़िता को लेकर पति के साथ सरकारी अस्पताल लेकर आए और इलाज
कराया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तकों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी प्रीति संत विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई। उधर इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसके साथ न्याय के मंदिर से मुझे न्याय मिला।

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