कट्टे की दम पर 14 हजार और बाइक लूटने वाले आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना

कट्टे की दम पर 14 हजार और बाइक लूटने वाले आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना

शिवपुरी… अब से 5 साल पहले कट्टे की दम पर राहगीर से लूट करने वाले आरोपी धर्मेंद्र गुर्जर को अलग-अलग धाराओं में न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 29 अक्टूबर 2018 को थाना रन्नौद में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पांडे एग्रो एजेंसी पर सेल्समैन का कार्य करता है। 28 अक्टूबर की रात 8 बजे वह और गांव का असफाक दोनों शिवपुरी से असफाक की बाइक से रन्नौद अपने गांव आ रहे थे। जैसे ही रेशम माता मंदिर के पास नदी के रपटा पर आए कि देहरदा तरफ से दो आदमी बाइक से आए और बाइक चला रहे असफाक में चांटा मार दिया और असफाक की जेब में बदमाशों को कुछ नहीं मिला। तभी बाइक चालक ने कट्टा निकाला और जेब में रखे 14000 रुपए जबरन छीन कर दोनों आरोपी बाइक लेकर भाग गए। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तकों के आधार पर आरोपी को धारा 394 में 10 वर्ष, धारा 398 में सात वर्ष तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार के अर्थदण्ड से दंडित
किया। शासन की ओर से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला
द्वारा की गई।

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