नपा ट्री-गार्ड सप्लायर को भुगतान करे और व्याज भी दे,न्यायलय का फैसला

नपा ट्री-गार्ड सप्लायर को भुगतान
करे और व्याज भी दे,न्यायलय का फैसला

शिवपुरी…. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश जितेंद्र मेहर ने नगर पालिका को ट्री-गार्ड सप्लाई के एक
मामले में फैसला सुनाते हुए नपा को निर्देश जारी किए हैं कि सप्लायर को शेष भुगतान मय ब्याज के अदा करें। वादी की ओर से पैरवी एडवोकेट
पंकज आहूजा ने की।

न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते हुए वादी करूण मदान निवासी पटेल नगर ग्वालियर द्वारा बताया गया कि वह मैसर्स मदान वायोग्रीन प्रायवेट
लिमिटेड का संचालक है और उक्त फर्म सरकारी विभागों में निविदा के माध्यम से सप्लाई कार्य करती है। इसी क्रम में फर्म द्वारा शिवपुरी नगर
पालिका की एल-1 की केटेगिरी में पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड क्रय करने हेतु 14 लाख 45 हजार रूपये में निविदा स्वीकार की थी। उक्त निविदा के तारतम्य में ट्री-गार्ड सप्लाई किए,
परंतु शिवपुरी नगर पालिका द्वारा 14 लाख 45 हजार रुपये में से आईटी के रूप में 14 हजार 450 रुपये काट कर 50 प्रतिशत राशि 6 लाख 93 हजार 600 रुपये का भुगतान करने के आदेश
कर दिए थे। इस रकम में से नपा द्वारा बैंक अकाउंट के माध्यम से 6 लाख 27 हजार रुपये का भुगतान किया गया। इस तरह से 14 लाख 45 हजार रुपये के कुल भुगतान में से कुल 7
लाख 89 हजार 100 रुपये का भुगतान नपा द्वारा फर्म को नहीं किया गया। वाद की सुनवाई के दौरान मामले में आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने नपा को आदेश जारी किए हैं कि फर्म का शेष भुगतान करे। इसके अलावा डिक्री दिनांक से भुगतान की तारीख तक 3 प्रतिशत वार्षकि की दर से ब्याज भी अदा करे।

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