चैक बाउंस के मामले में 3,53,000 प्रतिकर अदा करने और 2 माह का कारावास की सजा

चैक बाउंस के मामले में 3,53,000 प्रतिकर अदा करने और 2 माह का कारावास की सजा

शिवपुरी… चैक बाउंस के एक प्रकरण में 3,53,000 रुपये प्रतिकर अदा करने एवं दो माह का कारावास की सजा सुनाई गई हैं।मामले में पैरवी करने वाले एडवोकेट जितेन्द्र गोयल ने बताया कि अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता निवासी छत्री रोड शिवपुरी ने महेश राठौर पुत्र श्री रामदयाल राठौर निवासी फिजीकल रोड शिवपुरी के विरुद्ध चैक क. 535600 दिनांकित 01.06.2022 राशि 3,25,000/- रुपये जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिवपुरी के डिस्ऑनर हो जाने के आधार पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया था, जो प्रकरण क. 378/2022 पर विचाराधीन रहा है, उक्त प्रकरण में न्यायालय जे. एम. एफ. सी. शिवपुरी श्री अमित प्रताप सिंह के द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर अपना अंतिम निर्णय दिनांक 12.12.2023 को पारित किया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा महेश राठौर पुत्र रामदयाल राठौर को दोषी पाकर 2 माह का कारावास और 3,53000 रुपए प्रतिकार के रुपए में अदा करने के आदेश दिए है ।

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