बिजली चोरी के आरोपियों को एक-एक वर्ष की सश्रम कैद,अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर ने दिया फैसला

बिजली चोरी के आरोपियों को एक-एक वर्ष की सश्रम कैद,अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर ने दिया फैसला

पिछोर…बिजली चोरी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश हरिओम अतलसिया पिछोर ने आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित वर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार 12nफरवरी 2021 को फरियादी सुमित वर्मा कनिष्ठ यंत्री एमपीईबी भौंती ने रिपोर्ट दर्ज कराई की 12 फरवरी 2021 को 11:30 बजे वह अपने स्टाफ लाइनमैन नाथूराम धौलपुरिया, हेल्पर रामेश्वर शर्मा, रीडर विजय कोली, नीरज कुशवाहा व अन्य कर्मचारी के साथ राजस्व वसूली के लिए बामोर फीडर के बामोर डामरौन गांव के स्व: आसाराम जाटव के पंप कनेक्शन पर बकाया राशि होने पर निरीक्षण किया। तो वहां पाया कि उपभोक्ता द्वारा एक कनेक्शन की मोटर तथा दूसरी मोटर चोरी से चलाई जा रही थी। तब कनिष्ठ यंत्री द्वारा दोनों मोटरों का पंचनामा तैयार कर विद्युत अधिनियम के तहत केस बनाया तथा लाइन के तार उतरवाने एवं मोटर जब्त करने पर साबी जाटव, अर्जुन जाटव, मुलायम के द्वारा कर्मचारी के साथ मारपीट की। जिससे मीटर रीडर वीरेंद्र राजपूत का मोबाइल गिर गया तथा वह अपनी जान बचाने के लिए शासकीय वाहन में बैठ गया। फिर अर्जुन, मुलायम, लालाराम लाठी लेकर उसे मारने आ गए। सभी लोग बोल रहे थे की अगर मोटर या बिजली बिल वसूल करने आए तो जान से खत्म कर देंगे। सभी अभियुक्तगण ने शासकीय कर्मचारी गण की मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डाली जिससे वह व उसके साथ-साथ किए कार्य नहीं कर पाए। जिसकी रिपोर्ट थाना भौंती में दर्ज करवाई गई न्यायालय ने साक्षी ब गवाही उपरांत आरोपियों को दोषी पाते हुए साबी, अर्जुन, मुलायम एवं लालाराम को एक एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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