हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया 11 दिसंबर 2020 में आरोपी ने महिला की सिर में डंडा मारकर की थी हत्या

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया
11 दिसंबर 2020 में आरोपी ने महिला की सिर में डंडा मारकर की थी हत्या

शिवपुरी… करैरा प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने एक महिला की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही आरोपी उत्तम रावत को 1 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडे द्वारा की गई वहीं अदालती कार्रवाई में कोर्ट मुंशी संजय तोमर का सहयोग रहा। अभियोजन पक्ष से मिली।जानकारी के मुताबिक बलराम (30) पुत्र हरनाम रावत निवासी ग्राम रौनीजा चौकी सुनारी की मौसी के लड़के हल्के रावत के साथ सुनारी चौकी पर पहुंच कर बताया कि 11 दिसंबर 2020 की दोपहर 3 बजे बलराम की मां खुमनिया बाई के खेत की मेड़ पर गिर जाने से माथे में चोट आई है जिसको इलाज के लिए डबरा ले गए जहां से डॉक्टर ने ग्वालियर अस्पताल रेफर कर दिया लेकिन एंबुलेंस से ग्वालियर जाते समय रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। यह पूरा मामला संदिग्ध होने पर पीएम रिपोर्ट और पुलिस को जांच के बाद पता चला की पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही उत्तम रावत पुत्र रघुवीर रावत ने सिर में डंडा मार दिया, जिससे अत्यधिक खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। सुनारी चौकी प्रभारी ने जीरो पर कायमी कर जांच उपरांत 302 की कायमी कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर यह फैसला दिया गया।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

शिवपुरी से चुनाव कौन जीतेगा?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें