नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की जेल आरोपी बहन को मारने की धमकी देकर भगा ले गया था नाबालिग को पहले गांव ले जाकर फिर ग्वालियर में दोस्त के कमरे पर ले जाकर किया बलात्कार

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की जेल

आरोपी बहन को मारने की धमकी देकर भगा ले गया था नाबालिग को

पहले गांव ले जाकर फिर ग्वालियर में दोस्त के कमरे पर ले जाकर किया बलात्कार

शिवपुरी.. करैरा की एडीजे कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना किया। शासन की ओर से पैरवीकर्ता एडवोकेट सुनील कुमार भदौरिया ने बताया कि 21 मार्च 2020 को रात 10 बजेमामौनी गांव निवासी अनिल परिहार उसवक्त पीड़िता के घर पहुंचा, जब वह अपनीछोटी के बहन के साथ घर पर थी। पीड़िता के माता-पिता शिवपुरी थे। आरोपी अनिल परिहार ने उसे जबरन भागकर चलने की बात कही। ब पीड़िता नहीं मना किया तो आरोपी ने उसे व उसकी छोटी बहन को मारने की धमकी दी। इसके बाद वह बाइक से गांव ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया और ग्वालियर में दोस्त के कमरे पर ले गया यहां भी दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे छोड़कर भाग गया। जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में20 साल की कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया।

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