नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा, प्रथम सत्र न्यायालय करैरा का फैसला

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी
को 10 साल की सजा, प्रथम सत्र न्यायालय करैरा का फैसला

शिवपुरी… प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शेर सिंह उर्फ टुंडा को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 2000 रू के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील भदौरिया द्वारा की गई। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार 28
अप्रैल 2020 को पीड़िता अपने छत पर सो रही थी। तभी घर की छत पर रात 11 बजे के करीब आरोपी शेर सिंह, सुरेन्द्र आ गए, और सुरेन्द्र ने
पीड़िता का मुहं दबाए रखा और शेर सिंह ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जिसमें पॉक्सो एक्ट दर्ज हुआ। न्यायालय ने आरोपी शेर सिंह उर्फ टुंडा को भादवि की धारा 376, लैंगिंग अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। सह आरोपी सुरेन्द्र परिहार को दोषमुक्त किया गया।

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