चेक बाउंस के मामले में महिला को 2 माह का कारावास

चेक बाउंस के मामले में महिला को 2 माह का कारावास

शिवपुरी….जेएमएफसी न्यायालय के न्यायाधीश – अमित प्रताप सिंह ने 2 लाख के एक – चेक बाउंस के मामले की सुनवाई – करते हुए दोष सिद्ध होने पर एक – आरोपित महिला को दो माह के – साधारण कारावास की सजा सुनाई है – 2 लाख 60 हजार रुपए की प्रतिकर – की राशि से दंडित किया है। वहीं – प्रतिकार राशि अदा न करने की दशा – में 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास अलग से भुगतना होगा। परिवादी की – तरफ से मामले की पैरवी एडवोकेट – भरत ओझा द्वारा की गई।

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक परिवादी महेश सेन पुत्र रामजीलाल सेन ने अरुणेश सरवरिया को बतौर ऋण 2 लाख 3 माह के लिए उधार दिए थे। इसके बाद परिवादी द्वारा अरुणेश सरवरिया से 2 लाख रुपए की मांग की गई तो अभियुक्त ने परिवादी को अपने बैंक का चेक दे दिया जिसे बैंक में लगाने पर अपर्याप्त निधि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी के अधिवक्ता भारत ओझा के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया लेकिन अभियुक्त ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही धनराशि अदा की। फिर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद यह फैसला दिया गया।

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