15 नवम्बर को शाम 6 बजे से थम जायेगा चुनावी शोरगुल जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस व लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार पर लग जाएगा पूर्णत: प्रतिबंध

15 नवम्बर को शाम 6 बजे से थम जायेगा चुनावी शोरगुल

जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस व लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार पर लग जाएगा पूर्णत: प्रतिबंध

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को दी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी

शिवपुरी…भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिए जारी किये गये कार्यक्रम के तहत जिले में 15 नवम्बर को शाम 6 बजे से चुनावी शोरगुल थम जायेगा। इसके साथ ही आम सभाओं, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार आदि गतिविधियाँ पूर्णत: प्रतिबंधित हो जायेंगी । साथ ही अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को पूर्व में जारी की गईं वाहनों की अनुमतियाँ भी तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जायेंगीं। इस आशय की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें । आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
ज्ञात हो विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे । मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनावी प्रचार बंद करने के आयोग के आदेश हैं ।
मंगलवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में बताया कि बुधवार को सायंकाल 6 बजे के बाद अन्य जिलों से आए लोगों को जाना होगा बाहर अन्य जिलों से आए विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को 15 नवम्बर को अपरान्ह 6 बजे के तत्काल बाद जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जायेगा। संबंधित अधिकारी व पुलिस प्रतिबंधित समय में होटल, लॉज, सामुदायिक भवन व धर्मशाला आदि पर नजर रखेंगे कि वहाँ कौन-कौन से व्यक्ति ठहरे हुये हैं।
आयोग के यह भी निर्देश हैं कि जिले की सीमा पर बाहर से आने वाले वाहनों की सघन जाँच की जाये । जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में 15 नवम्बर को अपरान्ह 6 बजे के बाद प्रचार करने अथवा भीड़ एकत्रित करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी । बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में सेलफोन इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

मतदान दिवस को प्रत्याशी व निर्वाचन एजेंट को मिलेगी एक – एक वाहन की अनुमति

बैठक में जानकारी दी गई कि 15 नवम्बर को सायंकाल 6 बजे के बाद सभी प्रकार के वाहनों की अनुमतियाँ निरस्त हो जायेंगीं। इसके बाद अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता को केवल एक – एक वाहन की अनुमति दी जायेगी। हर वाहन में वाहन चालक सहित पाँच से अधिक लोगों का बैठना प्रतिबंधित रहेगा। वाहन की नई अनुमति मूलप्रति में विंड स्क्रीन पर चस्पा करनी होगी। मतदाता द्वारा मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के बाहर तक स्वयं के वाहन का उपयोग मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिये किया जा सकेगा।

मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर अभ्यर्थी को अस्थायी बूथ बनाने की मिलेगी अनुमति

मतदान दिवस को प्रत्याशी मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर अस्थायी बूथ (मतदाता सहायता केन्द्र) बना सकेंगे। इसकी अनुमति लेनी होगी। बूथ पर केवल एक टेबल व दो कुर्सियाँ रखने की अनुमति होगी। धूप से बचाव के लिए एक छाता अथवा 10X10 फीट आकार का छोटा सा तम्बू लगाया जा सकेगा।

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