15 बोर के देशी कट्टा और ​2 जिंदा राउण्ड के साथ पकडे गए विजय को 1 साल की जेल,1 हजार का देना होगा अर्थदण्ड

15 बोर के देशी कट्टा और ​2 जिंदा राउण्ड के साथ पकडे गए विजय को 1 साल की जेल,1 हजार का देना होगा अर्थदण्ड

शिवपुरी…आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित प्रताप सिंह ने एक अवैध हथियार के मामले में पकडे गए आरोपी की सुनवाई करते हुए आरोपी को 1 साल की सजा और 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक विजय कुमार शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार बीते 14 जुलाई को पुलिस थाना सतनबाड़ा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ठेह रोड पर कोई वारदात करने की नियत से कट्टा लिए घूम रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स गजराज सिंह मय फोर्स, ब्रजपाल सिंह, आरक्षक-रामनिवास, जितेंद्र, रहीश खान, चालक राजेश के मुखबिर के बताये स्थान पर ठेह रोड पुलिया पर पहॅुचा तो पुलिया पर खड़ा व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा गया। नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम विजय पिता कल्याण होना बताया।
स्वयं की तलाशी एवं साक्षियों की तलाशी लेने के बाद, उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसकी बायीं तरफ कमर में एक 315 बोर का लोडेड कट्टा रखे हुए मिला। कट्टे के संबंध में लाईसेंस के संबंध में पूछने पर लाईसेंस न होना बताया। अभियुक्त का कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का पाया जाने से मौके पर ही पंचान वीरेंद्र व रामनिवास के समक्ष 315 बोर का देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस विधिवत मुताबिक जप्ती पंचनामा के जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया एवं थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुध्द अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्याेयालय द्वारा अभियोजन अधिकारी विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के तर्कों से सहमत होते हुए धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विजय कुमार शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।

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