मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय ने मृतक के परिवार को दिलाये 18 लाख

मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय ने मृतक के परिवार को दिलाये 18 लाख

शिवपुरी…मोटरयान दुर्घटना के मामले में माननीय न्यायालय ने एक प्रकरण में आवेदिका को 18 लाख रुपए का क्लेम देने बीमा कंपनी को देने का आदेश दिया है । जानकारी के अनुसार दिनांक 8 मार्च 2021 की है आवेदिका प्रीति पाठक का पति राकेश पाठक शिवपुरी से अपने गाँव डगपीपारी जा रहा था की रास्ते में खतोरा ढाबा के पास सामने से आ रहे बिना नंबर के ट्रैक्टर चालक नरेश जाटव ने राकेश की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, उक्त दुर्घटना में राकेश पाठक गंभीर रूप से घायल हो गया और बदरवास अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई l
राकेश की मृत्यु की क्षति राशि पाने के लिए परिजनों द्वारा अधिवक्ता सुरेश धाकड़ एडवोकेट के माध्यम से ज़िला न्यायालय शिवपुरी में प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें ज़िला जज श्री राजेंद्र प्रसाद सोनी जी ने 16,45,000 रुपये 6 प्रतिशत 2 वर्ष के ब्याज सहित लगभग 18,50,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनी को अदा किये जाने का आदेश प्रदान किया है l

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