पड़ोसी की पिटाई के मामले में शाहरुख खान को 6 माह पिता और बहनों को 3 माह का कारावास,शिवपुरी न्यायालय का फैसला ।

पड़ोसी की पिटाई के मामले में शाहरुख खान को 6 माह पिता और बहनों को 3 माह का कारावास,शिवपुरी न्यायालय का फैसला ।

शिवपुरी….शिवपुरी न्यायालय में आज एक केस की सुनवाई करते हुए प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित प्रताप सिंह जी ने मारपीट के मामले में फैसला देते हुए आरोपी को 06 माह का कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है । वहीं आरोपी के पिता और बहनों को 3-3 माह का कारावास और 1 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है ।

जानकारी के अनुसार अनुसार फरियादी अफजल खान ने अपने लड़के अजहर के साथ बीते 03 जुलाई 2018 को पुलिस थाना देहात में
रिपोर्ट की थी कि वह नमाज पढ़ने घर से जा
रहा था तो उसने देखा कि उनकी छत के ऊपर शाहरूख व उसकी दोनों बहने आफरीन व फरहीन बैठे थे। उसे देखकर
शाहरूख ने गालियां देते हुए उससे कहा उसकी बहनों की तरफ क्यों देख
रहा है। इस से फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी पत्थर फेंकने लगे। उसके बाद आरोपीयों ने नीचे उतरकर उसके
साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं जब उसे बचाने उसका बेटा अजहर आया तो आफरीन व फरहीन ने पत्थर से फैंके। इस मामले में पुलिस ने आरोपी फारुख खान पुत्र
गफूर खान, उम्र-60 वर्ष, शाहरुख पुत्र
फारुख खान, उम्र 24 वर्ष, परवीन पत्नि
फारुख खान, उम्र – 45 वर्ष एवं फरहीन खान
पुत्री फारुख खान, उम्र-23 वर्ष, समस्त
निवासी पुरानी शिवपुरी के खिलाफ मारपीट
और एक्सरे में फैक्चर आने पर धारा 325 का इजाफा कर न्यायलय में पेश किया । इस मामले में माननीय न्यायालय में दोनो। पक्षों की तरजीह सुनते हुए धारा 325 में शाहरुख को 06 माह का कारावास और 2 हजार रुपए का अर्थदंड और शाहरुख के पिता और बहनों को 3 माह का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है । इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक विजय शर्मा ने की।

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