नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने पर युवक को 10 साल की सजा

नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने पर युवक को 10 साल की सजा

शिवपुरी.. न्यायालय आरएम भगवती
विशेष न्यायाधीश पिछोर ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर एक युवक को 10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार भौंती थाने में मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अगस्त 2019 की सुबह 7:30 बजे 16 साल की बेटी 12वीं की कोचिंग
पढ़ने ऊमरीकलां से भौंती आई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। सतेंद्र पुत्र बद्री लोधी निवासी ग्राम ठुनी पर बहला फुसलाकर ले जो का संदेह जताया। पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया। पीड़िता के बयानों के आधार पर न्यायालय ने सतेंद्र (18) पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम ठुनी को पॉक्सो एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।

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