पंचायत सचिव के वित्तीय अधिकार पर रोक,2 लाख 76 हजार 500 रुपए वसूली के आदेश,जनपद पंचायत कोलारस का मामला

पंचायत सचिव के वित्तीय अधिकार पर रोक,2 लाख 76 हजार 500 रुपए वसूली के आदेश,जनपद पंचायत कोलारस का मामला

शिवपुरी….शिवपुरी जिला पंचायत के मुख्य
कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी
ने जनपद पंचायत कोलारस की ग्राम
पंचायत झाड़ेल में पदस्थ सचिव वीर सिंह
गुर्जर के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने
और 2 लाख 76 हजार 500 रूपए की
वसूली के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, मुख्य कार्यपालन
अधिकारी जनपद पंचायत कोलारस के
प्रतिवेदन के मुताबिक, ग्राम पंचायत
झाड़ेल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में
15वां वित्त और मनरेगा मद से सीसी
नाली निर्माण कार्य जो गणवती के घर
से विद्यालय की ओर 5 लाख 53 हजार
रूपए का बिना काम के निकाले गए।
मामले में शासकीय धन का दुरुपयोग
और गबन किए जाने के कारण मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की
धारा 92 के अंतर्गत वसूली प्रकरण धारा
92 में पंजीबद्ध होकर प्रचलित है।
सीईओ जिला पंचायत सीईओ ने लगातार
तृतीय सूचना पर अनुपस्थित रहने के
कारण एक पक्षीय आदेश पारित करते
हुए वसूली होने तक वित्तीय अधिकार पर
रोक लगाई है।
सचिव के वेतन से 2 लाख 76 हजार
500 रूपए सामान किस्तों में कटौती
करने के निर्देश दिए हैं। तब तक उक्त
सचिव केवल ग्राम पंचायत का सचिवीय
कार्य संपादित करेंगे।

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