नाबालिग से रेप करने की सजा आजीवन कारावास 3000 रुपए अर्थदंड विशेष न्यायलय ने सुनाई सजा

नाबालिग से रेप करने की सजा आजीवन कारावास 3000 रुपए अर्थदंड
विशेष न्यायलय ने सुनाई सजा।

शिवपुरी…शिवपुरी के माननीय विशेष न्यायालय ने एक केस में सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा और 3000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है ।इस मामले की शासन की और से पैरवी श्रीमती प्रीति संत (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ) ने की ।

जानकारी के अनुसार 18 साल की किशोरी ने अपने माता पिता के साथ गोवर्धन थाने पहुंचकर बीते 12 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई कि उसी के गांव बूढदा के भरत पुत्र विष्णु धाकड़, उम्र-25 वर्ष ने लगभग तीन वर्ष पूर्व उसे पंसद करने और शादी करने की बोला था और तब से उसका एवं भरत धाकड का प्रेम प्रसंग चलने लगा। वर्ष चैत्र 2019 में नवरात्रि में भरत धाकड़ उससे शादी करने की बोलकर उसे गांव के पास जंगल में ले गया जहां वह रोज उसके साथ उसके मना करने पर भी गलत काम करता था।

लगभग 15 दिन पहले तबियत खराब होने से उसने भरत से माता के पास जाने की बोला तो भरत उसे उसकी माता के पास छोडकर भाग गया। इलाज कराने पर पता चला कि उसके पेट में भरत का बच्चा है। भरत से बात करने पर वह उसे रखने को तैयार नहीं है और न ही उससे शादी कर रहा। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोवर्धन द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 376(2)(ढ) भादवि सहपठित धारा-3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास( जो कि शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जब तक जीवित है।) एवं कुल-3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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