म.प्र.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर होगी दंडनीय कार्यवाही

म.प्र.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर होगी दंडनीय कार्यवाही

शिवपुरी…. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से म.प्र.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के तहत कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता/ पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा ना ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा। शासकीय / अर्दशासकीय सम्पत्ति जैसे टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड़ डिबाईडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूते, स्थानीय निकायों द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि न तो प्रदर्शित किये जायेंगे और ना ही लगाये जायेंगे। शासकीय सड़क, मार्ग आदि को आर-पार /क्रॉस करती या शासकीय सड़क के समानांतर झडियां, लाईट की सीरिज, चांदनी आदि नहीं लगाई जाती है। निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्प्ले या प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
शासकीय विरूपित सम्पत्ति को पुनः मूल स्वरूप में लाने हेतु जिला अंतर्गत सभी नगर पालिका क्षेत्र एवं सभी जनपद क्षेत्र अंतर्गत जांच अधिकारियों का दल् भी गठित किया गया है। इस दल के अंतर्गत संबंधित सीईओ जनपद पंचायत + 4 कर्मचारी, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी + 4 कर्मचारी + 1 वाहन, बी.एस.एन. एल के क्षेत्रीय एसड़ीओ, म.प्र.वि.वि.कं. के क्षेत्रीय सहायक यंत्री, पीडब्ल्यूडी के सहायक यंत्री/ उपयंत्री + गैंग के 4 कर्मचारी, आरईएस का उपयंत्री + 4 कर्मचारी, क्षेत्रीय थाना प्रभारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव तथा संबंधित पटवारी रहेंगे। उक्तानुसार गठित दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अधिनियम अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करें। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि किसी पक्ष द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो त्रटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं विकृति हटाने हेतु संबंधित नगरीय निकाय के सीएमओ एवं समस्त अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित जनपद पंचायत सीईओ नोडल अधिकारी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
नोड़ल अधिकारी को कार्य संपादन हेतु आवश्यक संख्या में स्टाफ/ मजदूर उपलब्ध कराने का कार्य संबंधित कार्यालय प्रमुख/ अनुविभागीय दण्डाधिकारियों अथवा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अनिवार्यतः उपलब्ध किया जाएगा। लोक सम्पति सुरक्षा दल को संबंधित एसडीओपी/ थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। लोक संपत्ति सुरक्षा दल को संबंधित विरूपण हटाने की कार्यवाही हेतु संबंधित नगरीय/ परिषद /ग्रामीण निकाय द्वारा वाहन, गेरू, चूना, कूची, बांस, सीढ़ी, झाइ आदि अनिवार्यता उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति / राजनैतिक दल/ अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो विभागीय अधिकारी/ सम्पति के मालिक की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। सम्पति विरूपण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत लेखा जोखा संबंधित नोडल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा संधारित किया जाएगा और दिन प्रतिदिन की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन 5 बजे जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। विभिन्न शासकीय विभागों के परिसर व भवनों के विरूपण को हटाने का दायित्व संबंधित जिला विभाग प्रमुख का होगा। वे आदेश जारी होते ही अपने भवन/परिसर से संपत्ति का स्वरूप विकृत करने वाली सभी आपत्ति जनक सामग्री हटाकर 02 दिवस में अपना प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी को प्रस्तुत करेंगे।

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