स्मैक तस्कर संदीप माहेश्वरी को 4 साल की सजा 5000 रुपए अर्थदंड

शिवपुरी…. माननीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 4 साल का कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।

अभियोजन के अनुसार बीते 19 मार्च 2019 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक स्मैक बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस मुखबिर द्धारा बताए गए स्थान पर पहुंची। जहां पुलिस ने मौके से आरोपी संदीप महेश्वरी पुत्र रमेशचंद्र महेश्वरी उम्र 46 साल निवासी शिवानगर थाना फिजीकल को मौके पर 22 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।

इस मामले में पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपी एक्ट जिला शिवपुरी ने सुनवाई करते हुए आरोपी संदीप महेश्वरी को 4 साल की जेल और 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

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